Step by Step PF निकालने की प्रक्रिया
🙏 जय श्री राम , दोस्तों !
अगर आप EPF (Employee Provident Fund) निकालना चाहते हैं, तो यह पोस्ट आपके लिए बहुत काम की है। आसान भाषा में, एक एक स्टेप समझाया गया है, जिससे कोई भी बिना किसी परेशानी के अपना PF निकाल सके। बस, ध्यान से पढ़ें और बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
यह प्रक्रिया उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो अपना प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) निकालना चाहते हैं। चाहे आप नौकरी छोड़ चुके हों, रिटायर हुए हों, या फिर किसी अन्य कारण से PF निकालना चाहते हों, यह गाइड आपकी पूरी मदद करेगी। तो चलिए, शुरू करते हैं:
Full form of EPF / PF क्या होता है?
EPF :-- Employee Provident Fund
यह वह पैसा होता है जो सरकारी, अर्ध सरकारी या प्राइवेट जॉब करने वाले सभी कर्मचारियों को मिलता है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की एक निश्चित राशि भविष्य के लिए जमा होती है । जिसे कर्मचारी भविष्य निधि या EPF ( Employee Provident Fund ) कहा जाता है।
- जो की तीन चरणों में होती है पहले किसी भी कर्मचारी के मूल वेतन का 12%, नियोक्ता द्वारा 3.67% और पेंशन के रूप में सरकार की ओर से 8.33% जमा होता है।
- यह पैसा 58 वर्ष की उम्र पूरी होने पर कर्मचारियों को पेंशन के रूप में मिलता रहता है। और यदि कर्मचारी 10 साल से पहले ही जॉब को छोड़ देता है तब वह इस पैसे को पूरा निकाल सकता है।
- यदि कोई भी कर्मचारी 10 साल से अधिक जॉब कर लेता है तब वह अपनी सैलरी का 12% Pf तो निकाल सकता है लेकिन पेंशन वाला पैसा 58 वर्ष की उम्र के बाद में ही पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकता है।
- सरकारी, प्राइवेट कंपनी, फैक्ट्री आदि में काम करने वाले सभी कर्मचारियों सभी PF काटना अनिवार्य है।
PF निकालने के लिए जरूरी शर्तें
PF निकालने के लिए कुछ शर्तें और दस्तावेज जरूरी होते हैं। पहले इन्हें समझ लें, फिर आगे की प्रक्रिया को फॉलो करें।
सबसे पहले, आपको अपना PF निकालने के लिए UAN और पासवर्ड की जरूरत होगी।
UAN ( Unique Account Number) एक यूनिक नंबर होता है, जो आपकी पूरी service /नौकरी के दौरान एक ही रहता है। UAN एक बार आधार से लिंक होने के बाद दूसरा जनरेट नहीं हो सकता है।
1. अगर आपने नौकरी छोड़ दी है, तो आप ठीक 2 महीने बाद ही अपना पूरा Full and Final PF ( Employee Provident Fund ) निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
2. अगर नौकरी कर रहे हैं, तो marriage, Illness मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने या शिक्षा के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं। जिसके लिए फॉर्म 31 को भर जाता है।
3. आपका UAN (Universal Account Number) एक्टिव होना चाहिए।
4. KYC (Know Your Customer) पूरा होना चाहिए।
5. बैंक अकाउंट EPFO पोर्टल से लिंक होना चाहिए।
PF Withdraw Ke Liye Jaruri Documents
✔ UAN नंबर
✔ आधार कार्ड (UAN से लिंक होना चाहिए)
✔ पैन कार्ड (अगर निकासी ₹50,000 से अधिक है और सेवा 5 साल से कम की है)
✔ Form 15 G ऑफलाइन फॉर्म भरकर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करना अनिवार्य, यदि निकासी की राशि ₹50000 से अधिक हैं।
✔ बैंक पासबुक / कैंसिल चेक (जिस बैंक में पैसा आएगा)
✔ फॉर्म 19, 10C, 31 (ऑनलाइन ऑटो जेनरेट होते हैं)
✔ कभी कभी नियोक्ता (Employer) का अप्रूवल जरूरी होता है
PF निकालने का आसान तरीका (Step by Step Guide PF Withdraw)
स्टेप 1: UAN पोर्टल पर लॉगिन करें
1. EPFO की आधिकारिक वेबसाइट खोलें – https://unifiedportal mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ या
www.epfindia.gov.in
2. UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें।
KYC Ke liye Documents upload करे
आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे:
- AADHAR CARD
- PAN CARD
- BANK PASSBOOK YA CANCELLED CHEQUE
- AADHAR LINKED MOBILE NUMBER
इन सब में comman और जरूरी बात यह है कि सभी में details एक जैसी होना चाहिए। जैसे अपना नाम, पिताजी का नाम और जन्मतिथि , address आदि सभी एक जैसे होने चाहिए।
डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड कर दें।
स्टेप 2: KYC और बैंक डिटेल्स अपडेट करें
लॉगिन करने के बाद, अपना KYC (Know Your Customer) अपडेट करें।
1. "Manage" सेक्शन में जाएं और "KYC" ऑप्शन चुनें।
2. KYC में आपको अपना आधार नंबर, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, और मोबाइल नंबर जोड़ना होगा।
3. KYC अपडेट होने के बाद, इसे Verified होने में कुछ दिन लग सकते हैं। KYC अप्रूव होने तक इंतजार करें (2 से 7 दिन लग सकते हैं)।
4 "Manage" सेक्शन में जाएं और E Nomination" ऑप्शन चुनें। और इसमें अपना नॉमिनेशन का नाम डालें।
Full and Final PF Claim के लिए
- Full and Final PF Claim के लिए कर्मचारियों को उस कंपनी में रिजाइन देना होगा जिसमें वह काम करके उस कंपनी मे job छोड़ चुका है।
- दूसरा Manage" सेक्शन में जाएं और "Mark Exit" ऑप्शन चुनें।
- जिसमें अपनी job का अंतिम कार्य दिवस का अंतिम दिनांक, महीना और वर्ष चुने, तथा दूसरा पेंशन वाला अंतिम दिनांक, महीना और वर्ष चुनकर ऑप्शन पर क्लिक करें।
- उसके बाद Aadhar linked mobile पर OTP से varify करें और तुरंत ही एग्जिट डेट ऑनलाइन कंफर्म हो जाएगी।
- इस बात को अवश्य नोट करें बिना अपनी जॉब छोड़े ही अगर PF निकालना चाहते हैं तो आंशिक PF निकासी कर सकता है जिसके लिए फॉर्म 31 भरना होता है और Exit Date डालने की जरूरत नहीं पड़ती है।
- इसके बाद कोई भी कर्मचारी Full and Final PF Claim के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
पिछली सभी member ID का pf current member ID में ट्रांसफर करें
1. "Online Services" सेक्शन में जाए "one member one EPF account" (transfer request) ऑप्शन को चुने ।
2. अपनी सभी पिछली कंपनियों का pf current वाली member ID में ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डालें।
3. जिससे 7 से 15 कार्य दिवस के बीच सभी पुरानी member ID का PF करंट मेंबर आईडी में ट्रांसफर हो जाएगा ।
4. इसके बाद हम ऑनलाइन Pf Claim के लिए फॉर्म भर सकते हैं ।
Image: Track Pf Claim Status स्टेप 3: ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरें
1. "Online Services" में जाएं और "Claim (Form 31, 19 & 10C)" पर क्लिक करें।
2. अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें और "Verify" करें।
3. "Proceed for Online Claim" पर क्लिक करें।
4. निकासी का कारण (Reason for Withdrawal) चुनें.
Form 15G Kya hota he?
अधिकतर कर्मचारियों को अपना PF निकालते समय Form 15G की जानकारी के अभाव में अपने PF का पैसा टैक्स के रूप में कट जाता है जो की बहुत गलत है। इसके लिए कर्मचारियों को बाद में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। या फिर इस अनचाहे टैक्स की कटौती को जानबूझकर वहन करना पड़ सकता है।
तो आखिर क्या होता है फॉर्म 15g और क्यों कटता है टैक्स जानते हैं आगे:
- यदि कोई कर्मचारी 5 साल से कम की सर्विस में अपना पीएफ निकालता है तब यदि कुछ कर्मचारियों की राशि ₹50000 से अधिक हैं तो उसका 10% से 30% तक टैक्स कटौती का प्रावधान है।
- जो कि कर्मचारियों को जानकारी के अभाव में इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके लिए फॉर्म 15 G भरा जाता है।
- जो की mannualy Offline भरकर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय फोटो के रूप में या PDF फाइल के रूप में ऑप्शन में अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद टैक्स का कोई पैसा किसी भी कर्मचारी का नहीं कटता है।
- Form 15G उन कर्मचारियों के लिए बहुत अधिक लाभदायक हैं जिनकी सर्विस 5 साल से कम है और उनका पैसा ₹50000 से अधिक हैं उन लोगों को अनिवार्य रूप से form 15 G भरना चाहिए।
PF निकालने के लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं,
पूरी राशि निकालने के लिए – Form 19
पेंशन निकालने के लिए – Form 10C
आंशिक निकासी के लिए – Form 31
अपनी जरूरत के हिसाब से सही फॉर्म चुनें।
स्टेप 4: जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
1. जब इन तीनों में से कोई भी फॉर्म पूरी तरह से complete भर लिया जाता है तब Bank Passbook या Cancelled Cheque का फोटो अपलोड किया जाता है। जो की साफ सुथरा और पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए।
2. अंत में पूरी डिटेल्स को दोबारा चेक करने के बाद आगे बढ़े और "Get Aadhaar OTP" पर क्लिक करें।
3. तब आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उस OTP को डालें और "Submit" करें।
स्टेप 5: क्लेम फाइल करने के बाद वेरिफिकेशन
1. फॉर्म सबमिट होने के बाद EPFO और कंपनी द्वारा वेरिफिकेशन होगा।
2. अगर सब कुछ सही है, और दी गई डिटेल्स KYC के अनुसार पूरी तरह से मैच करती है तब उस क्लेम को आगे अप्रूव कर दिया जाएगा।
स्टेप 6: पैसा बैंक खाते में मिलेगा
जब भी आपका पीएफ क्लेम सेटल्ड हो जाएगा तो वह पैसा आपके द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
इससे पहले फॉर्म भरने के साथ ही यदि आप अपने फॉर्म की स्थिति जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Track Claim Status पर जाकर स्थिति जान सकते हैं।
Track Claim Status में PF की स्थिति चेक करें
फॉर्म सबमिट करने के बाद, आप EPFO पोर्टल पर जाकर अपने PF अमाउंट की स्थिति (Status) चेक कर सकते हैं।
1. आप EPFO पोर्टल पर "Track Claim Status" में जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं।
2. आपको SMS के द्वारा अपडेट मिल जाएगा।
3. EPFO द्वारा प्रोसेसिंग के बाद, अगर सब कुछ सही है, तो PF अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में 15 से 20 दिनों के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा।
PF Withdraw Ke liye कुछ जरूरी बातें ध्यान रखें
1. UAN नंबर एक्टिव होना चाहिए।
2. KYC पूरी तरह वेरीफाई होनी चाहिए।
✅ अगर सेवा 5 साल से कम की है, तो ₹50,000 से ज्यादा निकालने पर टैक्स कटेगा।
✅ tex से बचने के लिए कर्मचारियों को फार्म 15 G ऑफलाइन भरने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ऑप्शन में अपलोड करना अनिवार्य है।
✅ अगर आपके पास दो या दो से अधिक PF अकाउंट हैं, तो पहले उन्हें मर्ज कराएं।
✅ नौकरी के दौरान पूरा PF निकालना पूरी तरह से संभव नहीं है, सिर्फ कुछ कारणों से आंशिक निकासी हो सकती है।
✅अगर आपके द्वारा की गई KYC पूरी तरह से ठीक है तो आपका PF निकालने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आ सकती है। है।
PF निकालने के लिए कॉल सेंटर नंबर:
अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है, तो EPFO हेल्पलाइन (1800 118 005) पर कॉल करें या नजदीकी EPFO ऑफिस जाएं।
निष्कर्ष
अगर आपका UAN एक्टिव है, KYC अपडेटेड है और बैंक अकाउंट लिंक है, तो PF निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और आसान है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए, तो EPFO हेल्पडेस्क से संपर्क करें।
उम्मीद है कि यह गाइड आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
जय श्री राम! 🙏
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