Partial PF Withdrawal rules /आंशिक पीएफ निकासी के नियम – पूरी जानकारी
परिचय:
भविष्य निधि (Provident Fund - PF) एक ऐसा फंड है जो कर्मचारी के वेतन से हर महीने एक निश्चित राशि काटकर जमा किया जाता है, और उतनी ही राशि नियोक्ता भी उसमें जोड़ता है। यह राशि कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए होती है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कर्मचारी अपने पीएफ से आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) कर सकता है। सरकार ने इसके लिए कुछ निश्चित नियम और शर्तें तय किए हैं।
इस लेख में हम आंशिक पीएफ निकासी से जुड़े सभी जरूरी नियमों की विस्तृत जानकारी देंगे।
1. What is Partial PF Withdrawal? आंशिक पीएफ निकासी क्या है?
जब कोई कर्मचारी अपने पीएफ खाते से संपूर्ण राशि की बजाय कुछ राशि (Partial Amount) निकालता है, तो उसे आंशिक पीएफ निकासी कहते हैं। यह निकासी केवल विशेष कारणों से ही की जा सकती है, और इसके लिए कुछ नियम निर्धारित हैं।
2. किन कारणों से आंशिक पीएफ निकासी की जा सकती है?
कर्मचारी निम्नलिखित परिस्थितियों में आंशिक पीएफ निकासी कर सकता है:
- मकान खरीदने या बनाने के लिए
- घर की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए
- शादी के खर्चों के लिए (स्वयं, बच्चों या बहन-भाई की शादी)
- शिक्षा के लिए (स्वयं या बच्चों की पढ़ाई)
- चिकित्सा आपात स्थिति में
- संतान के जन्म पर
- सेवानिवृत्ति से कुछ समय पूर्व
- एक वर्ष से अधिक बेरोजगारी की स्थिति में
3. आंशिक पीएफ निकासी के नियम (Rules for Partial PF Withdrawal)
1. सेवा अवधि की शर्तें: हर निकासी के लिए कर्मचारी की सेवा अवधि की एक न्यूनतम सीमा होती है:
4. आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for Partial Withdrawal):
EPFO पोर्टल पर जाएं: https://www.epfindia.gov.in
- UAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- "Online Services" पर क्लिक करें और "Claim (Form-31, 19 & 10C)" चुनें।
- 'Form 31' भरें जो आंशिक निकासी के लिए होता है।
- कारण और निकासी की राशि भरें।
- आधार और बैंक खाते से लिंकिंग की पुष्टि करें।
- आवेदन सबमिट करें – और कुछ ही दिनों में राशि आपके खाते में आ जाती है।
5. ज़रूरी शर्तें और दस्तावेज़:
2. आधार कार्ड और बैंक अकाउंट UAN से लिंक होना चाहिए।
3. PAN कार्ड (कुछ मामलों में अनिवार्य)
4. संबंधित उद्देश्य का प्रमाण (जैसे मेडिकल रिपोर्ट, शादी कार्ड आदि)
6. टैक्स से जुड़ी जानकारी:
यदि सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है, और PF 50, 000 रु से अधिक निकासी करते हैं, तब TDS का नियम लागू होता है और 10 से 30% तक टैक्स काटा जा सकता हैं। TDS से बचने के लिए form 15g भरा जाता हैं।
5 वर्ष से अधिक की सेवा पर निकासी टैक्स फ्री होती है। नियम और शर्तें लागू।
निष्कर्ष:
आंशिक पीएफ निकासी आपके आर्थिक संकट या जरूरी जीवन की घटनाओं में एक राहत की तरह होती है। सरकार ने इसके लिए नियम बनाए हैं ताकि यह फंड वास्तव में ज़रूरत के समय ही निकाला जाए। अगर आप ऊपर दिए गए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, तो बिना किसी परेशानी के आप अपने पीएफ से आंशिक निकासी कर सकते हैं।
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